Dainik Bhashkar
सास की हत्या करने वाली बहू को उम्रकैद
Matrix News | Jun 16, 2013, 06:26AM IST
ग्राम
फूटतालाब के तड़वी फलिया की है घटना, अपर सत्र न्यायाधीश गीता सोलंकी ने सुनाया
फैसला
भास्कर संवाददाता. झाबुआ
सास की हत्या करने वाली बहू को अपर सत्र न्यायाधीश गीता सोलंकी ने उम्र कैद व ५०० रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला १६ जनवरी २०१२ का है। अपर लोक अभियोजक शशिकांत जोशी ने बताया मेघनगर विकासखंड के ग्राम फुटतालाब के तड़वी फलिए में रहने वाली सवलीबाई मांगीलाल खराड़ी ने अपनी सांस जग्गूबाई से समय पर रोटी नहीं देने की बात को लेकर विवाद किया। तैश में आकर उसने अपनी सांस के सिर पर फावड़ा मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मेघनगर थाने के एएसआई एसडी जोशी ने अनुसंधान कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में पेश किए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर शनिवार को न्यायालय ने बहू को सांस की हत्या का आरोपी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी।
भास्कर संवाददाता. झाबुआ
सास की हत्या करने वाली बहू को अपर सत्र न्यायाधीश गीता सोलंकी ने उम्र कैद व ५०० रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला १६ जनवरी २०१२ का है। अपर लोक अभियोजक शशिकांत जोशी ने बताया मेघनगर विकासखंड के ग्राम फुटतालाब के तड़वी फलिए में रहने वाली सवलीबाई मांगीलाल खराड़ी ने अपनी सांस जग्गूबाई से समय पर रोटी नहीं देने की बात को लेकर विवाद किया। तैश में आकर उसने अपनी सांस के सिर पर फावड़ा मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मेघनगर थाने के एएसआई एसडी जोशी ने अनुसंधान कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में पेश किए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर शनिवार को न्यायालय ने बहू को सांस की हत्या का आरोपी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी।
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