पटना. बिहार में लवगुरु के नाम से विख्‍यात प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी को अदालत से झटका मिला है. पटना जिला न्यायालय के मजिस्ट्रेट अनिल कुमार राम ने मटुकनाथ को उनकी पत्नी आभा चौधरी को भरण-पोषण के लिए प्रत्येक महीने पंद्रह हजार रुपये देने का निर्देश दिया है. इन दिनों वे अपनी छात्रा जूली के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं. मटुकनाथ पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं.

अभी तक प्रोफेसर साहब अपनी पत्नी के उत्तरदायित्व से बच रहे थे. मजिस्ट्रेट ने फिलहाल अंतरिम फैसला सुनाया है. जीवनयापन भत्ते की राशि में बढ़ोतरी की भी संभावना है. पत्नी को मुकदमे में आए खर्च की राशि मिल सकती है. गुरु जी की धर्मपत्नी आभा निर्वासित जिंदगी जी रही हैं. वे 2007 से पति से कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं. छह महीने से उनका मामला आर्डर पर चल रहा था. अब फैसला सुना दिया गया है. यह घरेलू हिंसा कानून में नए तरह का फैसला है.

http://www.palpalindia.com/2014/01/10/bihar-patna-loveguru-pro-matuknath-choudhari-would-give-wife-alimony-news-hindi-india-41126.html