Friday, January 24, 2014

अदालत ने आरोपी को किया बरी कहा, महिला ने बलात्कार का प्रतिरोध नहीं किया - Prabhat Khabar



  • Jan 24 2014 12:00AM
  • नयी दिल्ली: विवाहित महिला से बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को दिल्ली की एक अदालत ने बरी करते हुए कहा कि उसका (महिला) आचरण काफी अस्वभाविक था क्योंकि उसने न तो शोर मचाया और न ही ऐसी कोशिश का प्रतिरोध किया.

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    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेन्द्र भट ने यह भी कहा कि महिला को उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि इस घटना के बाद भी वह उस व्यक्ति की दुकान से सामान उधार खरीदती रही और उसकी मां से 2000 रुपये कर्ज लिया.न्यायाधीश ने कहा,‘‘ महिला की गवाही से स्पष्ट है कि घटना के समय उसने न तो शोर मचाया और न ही इसका विरोध किया. उसकी गवाही में यह स्पष्ट हुआ है कि दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई और उसके बाद आरोपी (व्यक्ति) ने उसपर यौन हमला शुरु किया. वह शोर मचा सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया.’’   अदालत ने कहा, ‘‘यह उस महिला के मन में आरोपी के बारे में संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त था और उस स्थिति में व्यक्ति को अपने कमरे में देखने के बाद वह मदद के लिए शोर मचा सकती थी.

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