Friday, January 30, 2015

== प्रेस नोट : 29 जनवरी 2015 ==

498A का दुरूपयोग करनेवाली महिलायें सावधान !

मुंबई अदालत के आदेशानुसार पति आप पर मानहानि का मुकदमा कर सकता है !!


क्या आपकी पत्नी ने आप पर IPC 498A का झूठा मामला डाल रखा है ?

क्या आप और आपके बुजुर्ग माता-पिता व आपके परिवार के सदस्य कई वर्षों से ऐसे मुकदमों से पीड़ित हैं ??

अब डरने की ज़रूरत नहीं "Human Rights Security Council" के राष्ट्रीय अध्यक्ष अँड श्री. नीलेश ओझा जी ने ऐसी महिलाओं को कानूनी सबक सिखाने के लिये कानूनी रास्ता निकालकर मुंबई की एक अदालत से पत्नी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल करके पीड़ित पति के पक्ष में ऑर्डर हासिल कर लिया है|

ऐसा ही एक मामला अँड श्री. नीलेश ओझा जी के सामने आया| जिसमें छत्तीसगढ की एक महिला ने अपने अहम के लिए और अपने पति को बदनाम व परेशान करने की नीयत से अपने पति श्री. रमेश(बदला हुआ नाम) जो भाभा आणविक रिसर्च सेन्टर(मुंबई) के वैज्ञानिक हैं, के खिलाफ IPC 498A के तहत झूठा मामला दर्ज किया और F.I.R. की कॉपी उसके मुंबई ऑफिस में भेज दी| जिसकी वजह से श्री. रमेश मानसिक रूप से काफी तनावग्रस्त रहने लगे व सोचने लगे कि कानून केवल महिला के पक्ष में क्यों है, पुरूष के पक्ष में क्यों नहीं?

तभी अचानक श्रीमती मोहिनी कामवानी के फेसबुक से उन्हें पता चला कि “Human Rights Security Council” नामक संस्था एक सेमिनार आयोजित कर रही है, जिसमें श्री. रमेश जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सेमिनार के मुख्य अतिथी अँड श्री. नीलेश ओझा जी को कहते हुये सुना कि "कानून का दुरूपयोग करके निर्दोषों को फँसानेवालों के खिलाफ कैसे सही कानूनी कार्यवाही की जा सकती है" श्री. रमेश ने उनसे खुद के मामले में मदद करने की विनती की| जिसकी वजह से श्री. नीलेश ओझा जी ने श्री. रमेश की पैरवी करते हुये मुंबई की अदालत में पत्नी के खिलाफ फौजदारी धाराओं में मामला दाखिल किया जिस पर अदालत ने विरोध प्रकट करते हुये पूछा कि "आप कैसे कह सकते हो, कि पत्नी द्वारा मध्यप्रदेश में डाले हुए आरोप झू्ठे है, जबकि पत्नी का झूठ अभी साबित नहीं हुआ हैं" इस पर अँड श्री. नीलेश ओझा ने मुंबई मैट्रोपॉलिटन कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के मामलों का हवाला देते हुये यह साबित कर दिया कि पत्नी के छत्तीसगढ का मामला प्रलंबित होते हुये भी पति के शहर मुंबई में पत्नी के खिलाफ मानहानि

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